जयपुर गोपी नाथ जी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट

लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के चारों आरोपी दिल्ली कोर्ट में पेश, रिमांड पर फैसला बाकी

लाल किले पर ग्रेनेड हमले के चार मुख्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इनकी 10 दिन की एनआईए रिमांड खत्म हो रही थी। एनआईए ने आगे पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है, जिस पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। सुनवाई के बाद फैसले की उम्मीद है।

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HighLights

  1. लाल किले ब्लास्ट के आरोपी पेश
  2. पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई
  3. एनआईए रिमांड पर फैसला बाकी
 लाल किला पर ग्रेनेड हमले के चार मुख्य आरोपी डॉक्टरों – डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और इरफान अहमद वागे को शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
 
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इनकी 10 दिन की NIA रिमांड आज खत्म हो रही थी। कोर्ट ने चारों आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं सुनाया। NIA ने आगे पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है। सुनवाई के बाद फैसला आने की उम्मीद है।

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नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के चार मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है।

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NIA के मुताबिक, इन चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज के प्रोडक्शन वारंट पर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से हिरासत में लिया गया था। एजेंसी ने इन चारों आरोपियों को पिछले दस दिनों से रिमांड पर रखा था।

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कौन हैं ये चारों आरोपी?

चारों आरोपियों में डॉ. मुजम्मिल शकील गनई (पुलवामा, जम्मू और कश्मीर), डॉ. आदिल अहमद राथर (अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर), डॉ. शाहीन सईद (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) और मुफ्ती इरफान अहमद वागय (शोपियां, जम्मू और कश्मीर) शामिल हैं।

NIA की शुरुआती जांच के मुताबिक, इन सभी आरोपियों ने दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई, जिसके नतीजे में कई बेगुनाह लोगों की मौत हो गई और कई दूसरे गंभीर रूप से घायल हो गए।

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