भारत टैक्सी की सेवाएं आज से शुरू; काठमांडो से उड़ते ही विमान के इंजन में लगी आग, आपात लैंडिंग

केंद्र सरकार ने 2006 बैच की पश्चिम बंगाल कैडर की आईएएस अधिकारी रश्मि कमल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल उन्हें जनगणना ऑपरेशन और बंगाल के सिटिजन रजिस्ट्रेशन के निदेशक पद पर नियुक्त कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आईएएस रश्मि कमल को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्ति दी गई है। रश्मि कमल को 14 जनवरी से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में होगा। जनगणना 2027 भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला चरण, हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (HLO), 1 अप्रैल से शुरू होगा।
भारत टैक्सी की सेवाएं आज से
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काठमांडो से उड़ते ही विमान के इंजन में लगी आग, कोलकाता में आपात लैंडिंग
नेपाल की राजधानी काठमांडो से इस्तांबुल जा रहे टर्किश एयरलाइंस के विमान के इंजन में उड़ान भरते ही बुधवार दोपहर आग लग गई। अधिकारियों ने बताया, विमान ने स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:28 बजे त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, लेकिन चार मिनट बाद ही उसके दाहिने इंजन में आग लग गई। पायलटों ने तुरंत इंजन बंद कर दिया और अंतरराष्ट्रीय रेडियो संकट संकेत पैन-पैन भेजा। नेपाल के हवाई क्षेत्र में करीब 10 मिनट चक्कर लगाने के बाद विमान को कोलकाता की ओर मोड़ा गया।
विमान में 225 यात्री और 11 चालक दल के सदस्यों समेत कुल 236 लोग सवार थे। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर दोपहर 2:49 बजे विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इंजन की आग पर काबू पा लिया गया है। अधिकारी विमान की तकनीकी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंजन की विस्तृत जांच के बाद यात्रियों को वैकल्पिक विमान से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। विमानन कंपनी की ओर से इस घटना पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
सिक्किम में आनंद विवाह अधिनियम लागू, सिख विवाह समारोह ‘आनंद कारज’ का हो सकेगा रजिस्ट्रेशन
बुधवार को जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, राष्ट्रपति ने सिख विवाह समारोह ‘आनंद कारज’ के रजिस्ट्रेशन के लिए आनंद विवाह अधिनियम, 1909 को कुछ बदलावों के साथ सिक्किम में लागू कर दिया है। पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार महीने के भीतर ‘आनंद कारज’ के रजिस्ट्रेशन के नियमों को नोटिफाई करने का निर्देश दिया था।
बुधवार को नोटिफाई किए गए राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है, ‘संविधान के अनुच्छेद 371F के खंड (n) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7) को सिक्किम राज्य में लागू करते हैं।’ याचिका का निपटारा करते हुए, पिछले साल जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र को चार महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सिक्किम में अधिनियम के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव पर विचार करने और उसे रखने का निर्देश दिया था, जिसमें आवश्यकतानुसार प्रतिबंध या संशोधन किए जा सकते हैं।



