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सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनाव निगरानी पैनल का गठन करते हुए निष्पक्ष चुनाव के लिए दिशा-निर्देश घोषित किए।

चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्य बार काउंसिलों के चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी कमेटी गठित करने का आदेश दिया, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।

कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बार काउंसिल चुनाव प्रक्रिया “निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण” होनी चाहिए। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार का पक्षपात या अनियमितता स्वीकार्य नहीं होगी।

समिति की जिम्मेदारी
यह समिति मतदान प्रक्रिया से लेकर परिणाम आने तक प्रत्येक चरण पर नजर रखेगी। साथ ही यदि किसी प्रकार का विवाद या शिकायत हो, तो उसे हल करने की भी जिम्मेदारी इसी समिति की होगी।

वकालत पेशे की गरिमा की रक्षा
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि न्यायपालिका की नींव वकीलों और बार काउंसिलों पर ही टिकी होती है। ऐसे में चुनावों का निष्पक्ष होना वकालत पेशे की गरिमा और विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है।

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