नोएडा में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाना आसान नहीं, अब कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति जरूरी

ग्रेटर नोएडा में क्रिसमस और नव वर्ष पर कार्यक्रम करने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को नए साल के कार्यक्रमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति कार्यक्रम होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्रिसमस और नव वर्ष पर मनोरजंन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी कर दिया है। यदि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को नए साल के स्वागत के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन होता पाया जाता है तो कार्यक्रम को रोकने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



